सागर जिला न्यायालय में चल रहे चेक बाउंस प्रकरण में जिसमें मनी सिंह गुरोन उर्फ बह्मप्रीत गुरोन द्वारा सौरभ तिवारी के विरुद्ध लगाए गए 50 लाख रुपए के चेक बाउंस प्रकरण में थाना मोतीनगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर संजय तिवारी द्वारा आरोपी सौरभ तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित फर्जी तलाशी पंचनामा बनाने ओर आरोपी की अप्रत्यक्ष मदद करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने पुलिस अधीक्षक सागर को थाना प्रभारी मोतीनगर एवं सब इंस्पेक्टर तिवारी के विरुद्ध तल्ख टिप्पणी करते हुए कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया है मामले के अनुसार परिवादी मनी सिंह उर्फ ब्रह्मप्रीत गुरोन की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि थाना मोतीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 10/3/25 एवं दिनांक
20/3/2025 को दो बार आरोपी का तलाशी पंचनामा पेश किया जिसमें दोनों ही तारीखों पर एक ही नाम के दो पंचनामा साक्षियों की बल्दियत एवं उम्र को अलग अलग बताया गया जबकि उनका पता एवं हस्ताक्षर दोनों बार एक समान लेख थे इस तरह थाना मोतीनगर पुलिस द्वारा लगातार न्यायालय को गुमराह किए जाने एवं आरोपी को न्यायालीन कार्यवाही से बचाने का प्रयास किए जाने हेतु पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया साथ ही मोतीनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह प्रकट करते हुए अन्य लंबित प्रकरणों में भी सही कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया !!
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