सागर संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत विकासखंड केसली स्थित शासकीय हाई स्कूल महका कजेरा के प्राचार्य श्री नरवद प्रसाद पटेल को निलंबित किया। उल्लेखनीय है कि विकासखंड केसली के ग्राम महका स्थित शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य श्री नरवद प्रसार पटेल ने अपने दो पुत्रों एवं अपने दो सगे संबंधियों के साथ मिलकर सहजपुर स्थित आवासीय बालिका छात्रावास में कार्यरत महिला लोकसेवकों एवं आवासीय छात्रावास में निवासरत छात्राओं के साथ मानसिक प्रताड़ना, शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं शासकीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने आदि के आरोप के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के संबंध में शिकायत की जांच कराये जाने के उपरांत उक्त आरोप सही पाए गए हैं।
कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया प्राचार्य श्री नरवद प्रसार पटेल दोषी प्रतीत होते हैं। प्राचार्य का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है अतएव प्राचार्य श्री नरवद प्रसाद पटेल को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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