सागर संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के आदेशानुसार जिला पंचायत दमोह के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र जैन को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि, दमोह कलेक्टर के द्वारा उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह श्री जितेन्द्र जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री जैन के द्वारा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उच्च न्यायालय में अवमानना की स्थिति निर्मित हुई। साथ ही श्री जैन के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हेतु औपचारिक पत्राचार करके प्रकरण में आगामी कार्यवाहियों पर फालोअप नहीं किया गया। उक्त स्थिति में उच्च न्यायालय में समय सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। श्री जैन का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है अतएव श्री जितेन्द्र जैन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह  को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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