सागर। दिनांक 08.04.2024 को नाबालिग बालिका के पिता ने चौकी सीहोरा थाना राहतगढ ने रिपोर्ट लेख करायी कि मेरे 05 बच्चे है। परसो दिनांक 06.04.2024 को सुबह करीब 11.00 बजे मै बकरियां चराने हार तरफ गया था अपनी नाबालिग लडकी ,पत्नी और सास बाई को घर पर छोड़ गया था दोपहर करीब 04.00 बजे वापिस आया तो मेरी नाबालिग लडकी कही नही दिखी मैने व पत्नि ने बालिका को आस पडौस के दोस्त रिश्तेदार मे पता किया किन्तु बालिका का कही कोई पता नही चला मुझे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कही ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 218/24 धारा 363 ताहि कायम कर विवेचना मे लिया।
प्रकरण को वरिष्ठ अधिकारियो के संज्ञान मे लाया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा नाबालिग बालिका को तुरंत पतासाजी कर दस्तायाब करने व आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही अवयस्क गुम बालक/बालिकाओ की अधिकतम दस्तयाबी हेतु अभियान चलाये जाकर सार्थक प्रयास करने हेतु भी सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया हे निर्देशों के पालन में अति० पुलिस अधीक्षक सागर व एसडीओपी राहतगढ के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व मे कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर तंत्र के आधार पर अपहृत बालिका की दस्तायाबी हेतु टीम को जिला इंदौर रवाना किया गया जहां से अपहृत बालिका को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया।
अपहृत बालिका से घटना के संबंध मे पूछताछ करने पर प्रकरण मे धारा 366,376, 376(2) (एन), 34 ताहि 4,5 (एल)/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। मामले के आरोपी साहिल बंसल पिता धर्मेन्द्र बंसल उम्र 21 साल निवासी सीहोरा को गिरफ्तार किया गया है। एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
सराहनीय कार्य - निरी० संदीप तोमर थाना प्रभारी राहतगढ, उनि रामअवतार धाकड चौकी प्रभारी सीहोरा, सउनि संतोष मरावी, प्रआर अश्विन भल्ला, मप्रआर निर्मला मौर्य, आर जितेन्द्र, साईबर सेल से प्रआर अमर सिह का सराहनीय योगदान रहा।
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