शास. प्राथमिक शाला बिहरना की प्रधानाध्यापक भागवती ठाकुर को किया निलंबित
सागर। लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु दिनांक 02.04.2024 से दिनांक 07.04.2024 तक आयोजित मतदान दल प्रशिक्षण के अंतर्गत  भागवती ठाकुर प्रधानाध्यापक, प्रा०शाला शास. प्राथमिक शाला बिहरना, विकास खण्ड बीना अनुपस्थित रहने के उपरान्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। परंतु संबंधित द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रीमति भागवती ठाकुर प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति के संबंध में वास्तविक कारणों की जाँच हेतु विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द ,बीना को अधिकृत किया गया था।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द बीना के संयुक्त प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमति भागवती ठाकुर प्रधानाध्यापक दिनांक 21.03.2024 से जेल में निरूद्ध (बंद) हैं।कार्यालय थाना प्रभारी बीना जिला सागर के पत्र कमांक / थाना/बीना/472/2024 दिनांक 25.04.2024 के अनुसार  भागवती ठाकुर प्रधानाध्यापक के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोपाल के प्रकरण अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट एवं धारा 138 एन आई एक्ट में सजा भुगतने हेतु गिरफ्‌तारी बारंट दिनांक 19.02.2024 को जारी किये गये थे। न्यायालय के आदेश के पालन में  भागवती ठाकुर को दिनांक 21.03.2024 को गिरफ्‌तार कर न्यायालय में पेश किया जाकर, माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में केन्द्रीय जेल भोपाल में दाखित (निरूद्ध) किया गया। अतएव,  भागवती ठाकुर प्रधानाध्यापक, शास. प्राथमिक शाला बिहरना, बीना को 48 घंटे से अधिक जेल में निरूद्ध रखे जाने के फलस्वरूप, म०प्र०. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के नियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी खुरई नियत किया गया है। संबंधित को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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