अवैध देशी कट्टटा 315 बोर एवं जिन्दा कारतूस व अवैध धारदार वटनदार चाकू के साथ आरोपियों को किया गिरप्तार
सागर। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध हथियार/अवैध शराब विकय व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालो के विरूध चालाई जा रही मुहिम के तारतम्य मे अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मुखविर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल एंव प्रभावी कार्यवाही करते हुये दिनाँक 23.03.2024 को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बम्होरी रेगुंवा रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति किसी वारदात करने की नियत से कमर में कटटा खोंसे घूम रहा है जो हमराह स्टाफ के जाकर मुखविर के बताये स्थान पर जा कर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जो हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूँछा जो उसकने अपना नाम व पता अरविन्द्र पाण्डेय पिता रमाशंकर पाण्डेय उम्र 49 साल नि० सागर नाका पुलिस चौकी के पास थाना दमोह देहात जिला दमोह (म.प्र.) का होना बताया समक्ष चेम्बर में पाया गया। जिसके रखने का लायसेंस का आरोपी अरविन्द पाण्डेय से पूछने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया। जो आरोपी उक्त का यह कृत्य अपराध धारा-25,27 आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाये जाने

गवाहन जामा तलाशी लेने पर अपनी पेंट की दाहिनी तरफ में एक लोहे का 315 बोर का देशी कटटा खोसे मिला एवं कटटे को खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का जिन्दा राउण्ड कटटे के

से मौके पर समक्ष उक्त राहगीर गवाहान के आरोपी अरविन्द्र पाण्डेय से एक लोहे का 315 बोर का देशी कट्टा एख जिन्दा कारतूस जप्त किया गया। मौके की कार्यवाही कर मय जप्तशुदा माल हमराही स्टॉफ व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना पर अपराध क 338/2024 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। इसी तारतम्य में दिनाँक 23.03.2024 को भतेश्वर रेलवे अंडर ब्रिज के पास संतरविदास वार्ड सागर में एक व्यक्ति उत्पाद मचाने की सूचना पर बताये स्थान पर जा कर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को

देखकर भागने लगा जो हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूँछा जो उसकने अपना नाम व पता मयंक पिता स्व. सुरेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 26 साल नि० सागर नाका पुलिस चौकी के पास थाना दमोह देहात जिला दमोह (म.प्र.) का होना बताया समक्ष गवाहन जामा तलाशी लेने पर अपनी कमर में बाये तरफ पहने हुये जीन्स पेन्ट में एक लोहे का चाकू बटनदार, खटकेदार तेज धारदार चाकू खोंसे मिला जिसके रखने का लायसेंस का आरोपी मयंक राजपूत से पूछने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया। जो आरोपी उक्त का यह कृत्य अपराध धारा-25 (1-बी) बी आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाये जाने से मौके पर समक्ष उक्त राहगीर गवाहान के आरोपी मयंक राजपूत से एक लोहे के चाकू की जप्ती की जाकर मौके की कार्यवाही कर मय जप्तशुदा माल हमराही स्टॉफ व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना पर अपराध क 339/2024 धारा 25 (1-बी) बी आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम-01. निरी. जसवंत राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. उनि ललित वेदी 03. प्रआर 543 जानकी रमण मिश्रा 04. प्रआर 342 प्रदीप दुबे 05. प्रआर 301 पुष्पेन्द्र त्रिवेदी 06. आर 1798 सत्येंद्र सिंह

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