Ladli Behna Yojana : लाडली बहना के पंजीयन में परेशानी बन रहा सर्वर, 23 से 60 उम्र में बिना ट्रैक्टर पंजीयन नहीं 


लाड़ली बहना योजना में दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब सर्वर फिर परेशानी बन रहा है। 21 से 23 साल की उम्र वाली महिलाओं में इसको लेकर उत्साह है, लेकिन पंजीयन की संख्या सर्वर के कारण ज्यादा नहीं हो पा रही है। वहीं जो महिलाएं पहले पंजीयन नहीं करा सकीं उन्हें 23 से 60 साल की उम्र कैटेगरी में सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा जिनके नाम पर या परिवार में किसी के पास ट्रैक्टर है।

इस ट्रैक्टर का वैरीफिकेशन आरटीओ के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन आवेदक को दौड़भाग नहीं करना होगी। जिले में नए पंजीयन अभी तक 1174 हो चुके हैं और इनमें 50 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें घर में ट्रैक्टर होने के कारण पंजीयन का मौका मिला। जिले में दो किश्तें पाने वाली महिलाओं की संख्या तीन लाख तीन हजार से ज्यादा है और 3500 ऐसी हैं जिनके केस फेल हो गए। यहां यह बता दें कि 25 जुलाई से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पंजीयन प्रदेश में दोबारा शुरू किए गए हैं।
पहले 23 से 60 साल की महिलाओं को लाभ मिल रहा था अब उम्र को 21 साल तक कर दिया है। पहले लेकिन जो 23 से 60 साल की उम्र में पंजीयन नहीं करा सकीं अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगर उनके यहां परिवार में ट्रैक्टर है तभी पंजीयन हो सकेगा। नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद से महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पूछताछ के लिए महिलाओं का आना शुरू हो गया है।
- 23 से 60 वर्ष की वही महिलाएं फार्म भरने के लिए पात्र हैं जिनके परिवार में ट्रैक्टर है, चाहे वह ट्रैक्टर उनके देवर या जेठ पर ही क्यों न हो। जिनके घर में ट्रैक्टर नहीं हैं वह महिलाएं फार्म भरने के लिए पात्र नहीं हैं।

- 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाएं भी पात्र हैं।

- महिला का मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है।

21 से 23 साल 

20 हजार को मिल सकता है लाभ ग्वालियर जिले में 21 से 23 साल की उम्र श्रेणी में लगभग 20 हजार महिलाओं को लाभ मिल सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऐसा कोई अधिकृत आंकड़ा जारी नहीं किया गया। यह अनुमानित आंकड़ा विभाग की ओर से लिया गया है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वर की परेशानी स्थिर बनी हुई है, इसी कारण रफ्तार धीमी है।
लाड़ली बहना योजना के तहत 21 से 23 साल की महिलाओं के पंजीयन किए जा रहे हैं। पूर्व में 23 से 60 उम्र वाली श्रेणी में ट्रैक्टर घर में होने पर ही पंजीयन हो सकेगा, ट्रैक्टर न होने की स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा।

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