जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक ने बताया कि यूआईडीएआई एवं रजिस्ट्रार एमपीएसईडीसी की नियामावली अनुसार आधार पंजीयन/अपडेशन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर अथवा रजिस्ट्रार द्वारा स्टेटिक आईपी पर तय सेंटर पर ही किया जा सकता है। रजिस्ट्रार/शासन द्वारा तय आधार स्थानों के अतिरिक्त प्राइवेट स्थानों पर जिन आधार सुपरवाईजर द्वारा कार्य किया जा रहा है ,वह पूर्णतः अवैध है।
साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है , क्योंकि ऐसी प्राईवेट दुकानें स्वयं आधार पंजीयन एवं बायोमेट्रिक अपडेशन का कार्य नहीं कर सकती , केवल ऐसे आम नागरिकों जिनके पास आधार की स्लिप है एवं ऑनलाइन ई- आधार कार्ड निकलवाना चाह रहे हैं, अथवा स्वयं की सहमती से डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट कराना चाह रहे हैं , संबंधी कार्य किये जा सकते हैं । इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का नवीन पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसके पश्चात कम्प्लीट अपडेट एवं बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, उंगली के निशान,आंख की रेटिना आदि हेतु 100 रुपये शुल्क एवं डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर ,पता आदि हेतु 50 रुपये शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त से अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है।
जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक ने बताया कि आधार हेल्पलाइन नं. 1947 पर रसीद में दी गयी जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
आवेदक या पीड़ित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आईडी help/uidai.gov.in भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखण्ड (राजस्व) अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिले में आधार के संबंध में जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक के मेल आईडी
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