ःः मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र का सामूहिक विवाह सम्मेलन 15 मार्च 2023 को:ःः



ःः कन्यादान योजना के इच्छुक आवेदक 5 मार्च 2023 तक नगर निगम कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं:ः
सागर/न.नि./दिनांक 02.02.2023/  मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह / निकाह योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम सागर क्षेत्र का मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन 15 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा कन्यादान योजना के संबंध में  इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्रों का पंजीयन 5 मार्च 2023 तक नगर निगम कार्यालय में करा सकते हैं।
कन्यादान में शामिल होने हेतु वर वधू के लिए पात्रता की शर्तें-      मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 15 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए आवेदक  मध्य प्रदेश का निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में निवासरत हो।
          इसके अलावा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो एवं वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है वर वधु की समग्र परिवार आईडी एवं स्वयं की समग्र आईडी होना आवश्यक है, वधू का बचत खाता नंबर (बैंक का नाम ,शाखा का नाम, आई-एफ एस-सी कोड ,पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति ) संलग्न होना आवश्यक है ,वर वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र ,अंकसूची, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि मान्य होंगे )संलग्न होना आवश्यक हैस वर वधु के पासपोर्ट साइज के रंगीन दो-दो फोटो संलग्न करना आवश्यक है, यदि कन्या (वधू )अन्य निकाय की है तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है साथ ही समग्र पोर्टल पर दर्ज कराएं। अभिभावक का मोबाइल नंबर फार्म पर लिखा हो। अविवाहित का प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा कराया जाना आवश्यक है। वर-वधू आयकर दाता ना हो , कन्या/ अभिभावक का वोटर कार्ड ,आधार कार्ड , आईडी प्रूफ आवश्यक है। यदि वर-वधू निशक्त श्रेणी की है तो निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदन व कल्याणी (विधवा) होने पर कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदन भी प्रस्तुत करें। अगर वधू श्रम विभाग के अंतर्गत (मजदूरी कार्ड )मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत है तो श्रम कार्ड (मजदूरी कार्ड) संलग्न करें।
आवेदक द्वारा उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति जैसे -खाता नंबर -आधार नंबर -समग्र आईडी नंबर -आयु प्रमाणपत्र आदि  स्पष्ट अक्षरों में ही संलग्न करें क्योंकि आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा इस हेतु समग्र आईडी / सदस्य आईडी की स्पष्ट प्रति  अनिवार्य रूप से संलग्न करें

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