छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

रायगढ़ कलेक्टर ने वापस मुख्यालय पदस्थापना का किया था आदेश, शासन स्तर पर सुलझने वाला मामला अदालत में

रायगढ़। तबादलों के खिलाफ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अदालत जाना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। अब एक दिलचस्प मामला सारंगढ़ एसडीएम मोनिका वर्मा को लेकर सामने आया है। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर द्वारा दिए एक आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आने के पूर्व रायगढ़ कलेक्टर ने मोनिका वर्मा को सारंगढ़ एसडीएम बनाकर भेजा था। तब सारंगढ़ में एसडीएम पद पर कोई अधिकारी नहीं था। 3 सितंबर को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। इसके पहले 31 अगस्त को रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ने मोनिका वर्मा को वापस रायगढ़ मुख्यालय बुलाने का आदेश जारी किया था। मोनिका वर्मा ने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की है। सुनवाई 29 सितंबर को होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि याचिका का आधार नवगठित जिला ही है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पहले ही ओएसडी पदस्थ थे जो जिला प्रारंभ होने के बाद कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। याचिका का आधार इसी बात को बनाया गया है कि नए जिले से वापस बुलाने का अधिकार शासन का है। इसलिए उन्होंने रायगढ़ में ज्वाइनिंग नहीं दी। हालांकि यह मामला शासन स्तर पर सुलझाया जा सकता था। सारंगढ़ कलेक्टर के जरिए भी इस मामले का निराकरण हो सकता था। सारंगढ़ में भी वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता है, इस आधार पर आसानी से मामला निपट जाता। लेकिन मोनिका वर्मा ने इसे अदालत तक पहुंचा दिया है।


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