प्रमुख सचिव एवं कलेक्टर को आदेशित किया 28 दिन में किसानों को करें 27.29 करोड़ का भुगतान
संभाग ब्यूरो प्रवीण प्रजापति
दमोह -विगत 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीदी करने के बाद पूरा भुगतान न करने पर हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्यप्रदेश शासन को फटकार लगाई और प्रमुख सचिव और कलेक्टर को 28 दिन के अंदर किसानों को लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है किसान लंबे समय से उड़द बेचने के बाद भुगतान का इंतजार कर रहे थे लेकिन शासन की ओर से राशि जारी नहीं की जा रही थी यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव मैं भुगतान का आश्वासन दिया था मगर उसके बाद भी किसानों के खातों में राशि नहीं आई जिसके बाद परेशान होकर दमोह के 14 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस एस ए धर्माधिकारी ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है
हटा के किसान गोपाल सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट मैं एडवोकेट अभिषेक तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की थी जिसमें किसानों ने बताया था कि वर्ष 2018 -19में जिले के 14000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर उड़द बेचा था शासन की ओर से 56 सो रुपए मूल्य तय किया गया था लेकिन किसानों के खातों में 3000 और ₹32 कुंटल के मान से राशि आई थी इसमें समर्थन मूल्य पर मिलने वाली राशि का भुगतान किसानों को नहीं किया गया था किसानों ने बार-बार समितियों मैं संपर्क किया अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया मगर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया वहां तक कि सागर रोड पर बांसा तारखेडा में किसानों ने विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री के सामने आंदोलन किया था इसके बाद भी शासन की ओर से राशि जारी नहीं की गई जिससे परेशान होकर किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली हाईकोर्ट से मंगलवार को आदेश जारी किया गया इसमें उल्लेख किया गया कि 14000 किसानों के खातों में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उड़द के अंतर की राशि डाली जाए किसानों को 28 दिन में 6% ब्याज दर के हिसाब से भुगतान किया जाए यह आदेश प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन और कलेक्टर एसके चेतन को जारी किया गया है
हाई कोर्ट के निर्णय से दमोह जिले के किसानों को उड़द खरीदी की बकाया राशि का भुगतान मिलेगा
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