रायपुर। सार्वजनिक कार्यक्रमों, धरना—प्रदर्शन्, जुलूस, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तांकि जिला प्रशासन को आम नागरिकों के लिए आवगमान, बाजार व्यवस्था एंव सुरक्षा के इंतजात के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना— प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी
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