छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

रायपुर। पुलिस ने छत्तीसगढ और मध्यप्रदेश मे गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की ग्राम उषाढ निवासी गिरीश यादव तथा भाद मध्यप्रदेश वर्तमान निवासी कुदरी थाना पेण्ड्रा के द्वारा उड़ीसा राज्य से काफी मात्रा मे मादक पदार्थ गांजा बुलाकर छत्तीसगढ एवं मध्यप्रदेश राज्य मे तस्करी करते है सूचना से पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल को अवगत कराया गया जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही अर्चना झा .अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगांवकर के नेतृत्व मे थाना प्रभारी गरिला निरीक्षक युवराज तिवारी थाना प्रभारी पेण्ड्रा उपनिरीक्षक धर्मनारायण तिवारी ,थाना प्रभारी मरवाही निरीक्षक अनिल अग्रवाल एवं सायबर सेल के सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य ,दुर्गेश राठौर के साथ टीम बनाकर आरोपीयो की पतासाजी मे लगाया गया टीम द्वारा अलग-अलग स्थानो पर घेराबंदी कर आरोपीयो की पतासाजी की गई कार्यवाही के दौरान 12 चक्का ट्रक क्रमांक OD-19-K-2300 मे बिलासपुर की ओर से आरोपी चालक फिरोज खान पिता नूर खान निवासी राउरकेला उड़ीसा एवं गिरीश यादव पिता रंजीत यादव निवासी उषाढ थाना मरवाही के द्वारा गांजा परिवहन करते लाया जा रहा था जिसे कारीआम आरटीओ बेरियर के पास रोककर पूछताछ किया गया तथा वाहन की विधिवत तलाशी ली गई। वाहन मे सीमेंट डस्ट भरा होना दिखाई दिया जिसे हटाने पर अंदर अलग-अलग बोरीयो मे मादक पदार्थ गांजा भरा होना पाया गया। आरोपीयो के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन 12 चक्का ट्रक क्रमांक OD-19-K-2300 एवं उसमे भरे 20 क्विंटल 30 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा भरा होना पाया गया जिसकी कुल कीमत 4 करोड़ 16 लाख जिसे जप्त कर 20(B)NDPA ACT के तहत कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार थाना पेण्ड्रा के अपराध क्रमांक 168/2022 धारा-20(B)NDPS ACT के मामले मे मुखबीर की सूचना पर आरोपी दौलत केंवट पिता गुल्लू केंवट उम्र 41 वर्ष निवासी भाद थाना भालूमाड़ा जिला अनुपपूर मध्यप्रदेश को ग्राम कुदरी बस स्टैंड के पास मेन रोड मे वाहन सफेद रंग होण्डा कार क्रमांक CG-10-BE-0258 मे मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करते हुये पाये जाने पर आरोपी दौलत राम केंवट के कब्जे से 02 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा कीमती 40 लाख एवं वाहन कीमती 5 लाख रूपये एवं एक नग मोबाईल कीमती 5000/रू सहित कुल 45 लाख 5 हजार रूपये का सामान जप्त कर आरोपी दौलत राम केवट के विरूद्ध धारा-20(B)NDPS ACT के तहत विधिवत कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार थाना मरवाही के अपराध क्रमांक 111/2022 धारा-20(BNDPS ACT के मामले मे मुखबीर की सूचना पर आरोपी रामकुमार पटेल पिता चैतराम पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी कोनारगढ़ थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा एवं शंकर चौहान पिता अजीत चौहान उम्र 23 वर्ष निवासी कोनारगढ़ थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा, लखन कश्यप पिता बद्री विशाल कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी मुलमुला ,शिव कैलाश साहू पिता रामायण साहू उम्र 23 वर्ष साकिन मुलमुला ,विशाल गोयल पिता सियाराम गोयल उम्र 23 वर्ष निवासी मुलमूला ,बबलू कुमार साहू पिता राजकुमार साहू उम्र 21 वर्ष निवासी लवन जिला बलौदाबाजार को वाहन टाटा सूमो क्रमांक CG-10-AG-7450 मे अवैध रूप से मादक पदार्थ गाजा तस्करी करते हुये दांनीकुडी के मंगुरदा तिराह मे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो वाहन मे 10 किलो गांजा सीट के नीचे छिपाकर रखना पाया गया उक्त गांजा को कोटमी सकोला की ओर बिक्री करने ले जाना बताये। आरोपीयो के पास से वाहन टाटा सूमो क्रमांक CG-10-AG-7450 कीमती 4.50 लाख ,06 नग मोबाईल कीमती 22 हजार ,10 किलोग्राम गांजा कीमती करीब 02 लाख रूपये का जप्त कर 20(B)NDPS ACT के तहत कार्यवाही की गई है।

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