सारंगढ तहसील में श्रम विभाग योजना के अंतर्गत कोई हितग्राही है तो आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है 

नोट - आपके या आसपास के ग्राम पंचायत में किसी का मृत्यु हुआ है तो उसकी जानकारी जरूर दे आपके 1 जानकारी देने से उस गरीब परिवार को शासन के तरफ से मिल रहे लाभ को दिलाने में हम मदद कर सके ।

नोट - अगर किसी महिला समूह या किसी पंचायत से किसी को नया श्रम कार्ड बनवाना है तो जरूर बताएं।

नाम रोशन कुमार सोनी 
मो.7440966073


1- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

  1. छत्तीसगढ़ भवन और श्रम विभाग के अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लागू करेगा।
  2. यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए है।
  3. काम के दौरान विकलांग होने पर सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे।
  4. राज्य सरकार निर्माण मजदूरों के परिवारों को काम के दौरान मरने पर 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।
  5. हालांकि, अगर निर्माण श्रमिक की मृत्यु मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण होती है, तो मजदूर किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। अर्थात उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।                                                   योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  1. पंजीयन प्रमाण पत्र 
  2. नॉमिनी का आधार कार्ड
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र    
  4. निवास संबंधित प्रमाण पत्र
  5. मृतक का आधार कार्ड                       2मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता               योजना।                                        •आवेदक का पंजीकरण छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में होना आवश्यक है केवल वे श्रमिक जिनका पंजीकरण इस बोर्ड में हुआ है योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • साथ ही साथ श्रमिक परिवार की प्रथम दो पुत्रियां को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तीसरी पुत्री को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।
      योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पंजीयन प्रमाण पत्र
  • पुत्री का आधार कार्ड
  • पुत्री के बैंक पासबुक फोटो कॉपी
  • पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र
  • दसवीं उत्तीर्ण अंकसूची 
  • स्व घोषणा पत्र
  • नियोजन प्रमाण पत्र
3- भगिनी प्रसुति सहायता योजना

  • इस योजना का लाभ 2 बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • केवल पंजीकृत महिला ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है 
  • योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • जच्चा/बच्चा कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
  • बैंक खाता विवरण
4- मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

  • पात्रताः-हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना आवश्यक है। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त। मंडल में पंजीकृत पुरूष हितग्राही जिनकी आयु 18 सें 50 वर्ष हो,
5 - मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

             लाभ- औजार कीट
             पात्रताः- निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री,इलेक्ट्रिशियन,                प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर, आदि प्रकार के ट्रेड                के हितग्राही को योजना का लाभ देय होगा।

6- मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

             पात्रताः-हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं
             हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 36 वर्ष से 60 वर्ष               होना आवश्यक है।

7- नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

             लाभ-रूपयें 500 सें 5000 तक।
              पात्रताः- पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के                   पुत्र/पुत्रीयो को कक्षा पहली से स्नातक/स्नातकोत्तर                 अध्यन हेतु छात्रवृत्ती देय| पजीकृत निर्माण श्रमिक                 के पुत्र/पुत्रीयो के व्दारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित                   विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख व्दारा दिया                 गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

8- मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना

            लाभ- रूपयें 2000/- से 12500/- तक
            पात्रताः-पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु।                    पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चे जो 75                    प्रतिशत से अधिक  प्राप्तांक होने पर छत्तीसगढ़                      माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10th एवं 12th बोर्ड की                परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10 में आने पर रूपयें 1                   लाख पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को दी                     जाएगी|

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