छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी 

रायगढ़ जिले में संचालित होनेवाले लगभग सभी कोयला खदानों के संचालक लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं । लगता है नियम कानूनों की उन्हें कतई परवाह नहीं है । विगत दिनों क्षेत्र के जागरूक नागरिकों को शिकायत के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमिटी गठित कर तमनार घरघोडा क्षेत्र में स्थित कोयला खदानों का निरीक्षण किया ।इस दौरान अंबुजा सीमेंट द्वारा संचालित गारे पेलमा 4/8 का निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि कंपनी द्वारा लीज क्षेत्र से गुजरनेवाली पब्लिक सड़क के दोनों ओर खदान से निकले वेस्ट मैटेरियल जिसे ओ बी कहते हैं को डंप कर दिया गया है । जबकि इस संबंध में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार डंपिंग सड़क से 45मीटर दूर किया जाना चाहिए ।गौरतलब है कि कोयला परिवहन के लिए भी उसी सड़क का प्रयोग किया जाता है । यही कारण है कि इस सड़क पर दुर्घटना की आशंका सदैव बनी रहती है । साथ ही कमी द्वारा फ्लाई ऐश का भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा है । इस वजह से एन जी टी द्वारा कंपनी के ऊपर 75.90 लाख रूपए अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है । यहाँ यह ध्यातव्य है कि कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि लीज एरिया से गुजरनेवाली सड़क के डाई वर्शन के लिए उसके द्वारा पी डब्लू डी को अपेक्षित रकम दी जा चुकी है ।अब यहां सरकारी महकमे की सरासर लापरवाही सामने आती है कि सड़क के डावर्शन के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । कंपनी और सरकारी विभाग की लापरवाही का नतीजा अंततः जनता ही भोगने के लिए बाध्य है ।

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