छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

बिलासपुर। प्रदेश सरकार के हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कानून लाये इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में हुई।

बता दे कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में चल रहे हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया था। जिसके बाद रायपुर के राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी ने एडिक्शन कैफे समेत 6 हुक्का बार संचालकों को कारोबार बंद करने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए कैफे संचालकों ने याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया कि इससे पहले भी दो बार रायपुर में हुक्का बार बंद कराया गया था। प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने कोई कानून नहीं होने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार बंद कराने के आदेश को निरस्त किया है। जस्टिस आरसीएस सामन्त ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश के पालन में सरकार के हुक्का बार बंद कराने के आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दे कि ये पहली बार नहीं है इसके पहले भी रायपुर में बार बंद करने का आदेश दिया गया था। अब तक इसे बंद करने का कोई कानून नहीं है। पूर्व में भी हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्र और जस्टिस पी सेम कोशी ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था।

ज्ञात हो कि 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में IG और SP की कांफ्रेंस में हुई बैठक के बाद सीएम ने ने साफ तौर पर हुक्का बार पर बैन लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रदेश के अनेक जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी।

Post a Comment

और नया पुराने
RNVLive NEWS WEB SERVICES