वो कहते हैं ना किसी के गुनाह किसी को भुगतने पड़ते हैं ऐसा ही खामियाजा भुगता बमोरी ग्राम के राशन दुकान के विक्रेता ने जिसमें पुराने यानी पूर्व विक्रेता के किए हुई खाऊ खोरी और गड़बड़ी का दुष्परिणाम वर्तमान राशन विक्रेता को भुगतना पड़ रहा है बात कुछ इस प्रकार है,,,बम्होरी राशन दुकान में पूर्व विक्रेता कृपाल सिंह द्वारा की गई अनियमितता उन्हीं अनियमितताओं को देख कर उनको वहां से हटा दिया फिर नए विक्रेता महेंद्र विश्वकर्मा को चार्ज दिया गया तो पूर्व विक्रेता कृपाल सिंह द्वारा बचा हुआ स्टाक पूर्ण नहीं दी गया और

 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समिति से सम्पर्क करने पर  रिकॉर्ड विक्रेता कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं । पूर्व विक्रेता कृपाल सिंह द्वारा लगभग सितम्बर 2019 से शा.उ.मू. दुकान बम्हौरी का संचालन किया जा रहा हैं । माह सितम्बर में अनिमित्ताओं के चलते विक्रेता कृपाल सिंह को हटा कर महेन्द्र विश्वकर्मा को प्रभार दिया गया , परंतु ऑन लाईन रिकॉर्ड के अनुसार गेहूं 226.60 क्विंटल कम , चावल 53.85 क्विंटल कम नमक 1197 पैकेट कम एवं शक्कर 147 किलो कम पाई जाने पर मध्य प्रदेश तिवरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश 2015 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त क्र . 21 22 एवं ईसी एक्ट की धारा 3/7 का उल्लंघन होने से विक्रेता कृपाल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ । प्रकरण में विक्रेता कृपाल सिंह के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर विक्रेता से जबाव आहूत किया गया विक्रेता कृपाल सिंह के द्वारा प्रकरण में मुख्यतः अपना जबाव पेश किया हैं । कि शा.उ.मू. दुकान बम्हौरी में दिनांक 07.09.2021 को अन्न उत्सव के दिन राशन का वितरण उनके द्वारा किया गया , शेष स्टॉक चार्ज में महेन्द्र विश्वकर्मा को दिया गया हैं । मौके पर जांच के समय बीमार होने पर दवा के लिये बाहर जाने से उपस्थित नहीं हो सका था । उनको अप्रैल 2021 से लगातार रेगूलर अवांटन कम प्राप्त हो रहा था , जिसके संबंध में फूड इंस्पेक्टर को बताया गया था । पीओएस मशीन में जो स्टॉक दर्ज हैं , वो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोराना काल के समय ऑफ लाईन

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