मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं । दरअसल , राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है । वोटर लिस्ट उन पंचायतों में अपडेट की जाएगी , जो पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश लागू होने से प्रभावित हुई हैं । फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा । आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज  अध्यादेश लागू होने के बाद वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है । इसके तहत सिर्फ उन्हीं पंचायतों की वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाएगी , जो नया परिसीमन निरस्त करने से प्रभावित हुई हैं ।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि गुरुवार से वोटर लिस्ट का काम प्रारंभ हो जाएगा । 26 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन मतदाताओं की क्षेत्रवार पहचान कर लेंगे , जिनके नाम दूसरे मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज किए जाने हैं । 29 नवंबर को फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के प्रारूप का होगा प्रकाशन कार्यक्रम के मुताबिक , फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 29 नवंबर को किया जाएगा । इसके बाद 3 दिसंबर तक दावे - आपत्ति लिए जाएंगे और 4 दिसंबर को इनका निराकरण किया जाएगा । वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया जाएगा । इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की स्थिति में आरक्षण सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएगा । इसके आधार पर आयोग निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा । पंचायत राज संशोधन अध्यादेश का अनुसमर्थन कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन संबंधित अध्यादेश 2021 का अनुसमर्थन भी कर दिया है । गृह मंत्री कह चुके हैं कि अब पंचायतों के चुनाव 2019 से पहले के परिसीमन के अनुसार ही होंगे । इसके साथ ही 2014 में हुए पदों के आरक्षण मान्य रहेगा । सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) अध्यादेश -2021 लागू कर दिया है । इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी की जा चुकी है , जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है , जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं । ऐसी सभी जिला , जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी । जो पद , जिस वर्ग के लिए आरक्षित है , वही रहेगा ।

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