ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

छत्तीसगढ़

---------------------------------------------रायगढ़, 28 अक्टूबर। ओडिशा के रास्ते गांजे की तस्करी कर यूपी ले जा रहे दो तस्करों को एनटीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10-10 साल सश्रम कैद व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

प्रकरण में आरोपीगण यूपी के बलिया जिला अंतर्गत कुरेजी-गड़वार के स्वामीनाथ रावत पिता स्व. धरीछन्द 39 वर्ष व बेलथरा रोड चाौकिया मोड़ उन्नाव निवासी मनबोध कुमार शाह पिता विजय कुमार 34 वर्ष पर इंडिगो कार में ओडि़शा से गांजे की तस्करी करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 27 दिसंबर 2017 को सरिया के सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि दो व्यक्ति टाटा इंडिगो कार मेें अवैध रूप से गांजा भरकर ओडि़शा से नवापाली बरमकेला आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को पकडऩे के लिए घेराबंदी की और ओडि़शा के बरमकेला पक्की रोड के बीच विक्रमपाली यात्री प्रतिक्षालय के पास आरोपियों को धरदबोचते हुए इंडिगो कार क्रमांक यूपी 72 एटी 1485 की तलाशी के दौरान 25 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख), (2), (ग) के तहत अपराध कायम करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया था। जहां मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायालय के जज विवेक कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों को धारा 20 (ख), (2), (ग) के तहत 10-10 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने के एवज में आरोपियों को 4-4 साल अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार पांडेय ने पैरवी की।

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