मो - 7440966073
थाना- पचपेडी जिला -बिलासपुर
अप.क्र.-317/21धारा – 34(2) आब.एक्ट
नाम आरोपी – राजकिशोर उर्फ बाबा मधुकर पिता दिलीप मधुकर उम्र 25 साल साकिन पचपेड़ी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 13/10/21 को जरिये मुखबीर मोबाईल फोन से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पचपेड़ी मेन रोड पर उपरोक्त आरोपी द्वारा अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी महोदय के आदेश पर हमराह स्टॉप एवं गवाहन के तस्दीक कार्यवाही हेतु ग्राम पचपेड़ी घटना स्थल रवाना हुआ जो मौके पर आरोपी राजकिशोर उर्फ बाबा मधुकर पिता दिलीप मधुकर उम्र 25 साकिन पचपेड़ी के घर रेड किया गया जिसमे आरोपी के घर के परछी में अवैध रूप से बिक्री करने के लिए एक सफेद रंग प्लास्टिक बोरी के अंदर 29 नग पन्नी में भरा प्रत्येक पन्नी में 400ml कुल मात्रा 11.6 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीब 2300 रुपये को छिपाकर रखे मिला उपरोक्त आरोपी से शराब बिक्री करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया गया जो कोई दस्तावेज पेश नही करने पर समक्ष गवाहन के कच्ची महुआ शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं मामला धारा 34(2) आबकारी एक्ट होने से समक्ष गवाह के दिनाँक 13/10/21 के 17/15 बजे गिरफ्तार कर न्ययालय समय अधिक होने से दिनाँक 14/10/21 को न्याययिक रिमांड पर भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रवीण राजपूत, प्र. आर.676 सहेत्तर कुर्रे, आरक्षक 1410, 556 ,1483, एवं अन्य स्टॉफ़ का विशेष योगदान रहा।
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